Ranchi: शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई को अवैध और अनुचित करार दिया है।
20 मई को ACB ने विनय चौबे को 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। उन पर झारखंड में सरकारी शराब वितरण प्रणाली से जुड़ी भारी अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप है। जांच के दौरान चौबे की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
गिरफ्तारी को लेकर उठाए सवाल:
विनय चौबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी बिना पर्याप्त साक्ष्य के की गई, जो कानून का दुरुपयोग है। उन्होंने हाई कोर्ट से ACB की कार्रवाई पर रोक लगाने और जमानत देने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला:
यह मामला झारखंड में शराब की आपूर्ति, भंडारण और बिक्री प्रणाली से जुड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें करोड़ों रुपए के गबन की बात सामने आई थी। इस घोटाले में कई अधिकारियों और निजी कंपनियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
अब अगली सुनवाई में कोर्ट तय करेगा अगला कदम:
हाई कोर्ट में इस याचिका पर जल्द सुनवाई की उम्मीद है, जिसमें यह तय होगा कि ACB की कार्रवाई को वैध माना जाए या नहीं।
रिपोर्टः नीरज आर्य
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