टेरर फंडिंग के आरोपी महेश अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

रांची : टेरर फंडिंग के आरोपी आधुनिक पावर के एमडी महेश अग्रवाल को हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है. जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अदालत ने जमानत की शर्त एनआईए कोर्ट को तय करने का निर्देश दिया है. पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया.

महेश अग्रवाल पर मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है. महेश अग्रवाल का कहना था कि इस मामले में वह पीड़ित हैं. नक्सली उनसे लेवी मांग रहे हैं लेकिन एनआईए उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर रही है.

सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल पर 18 अप्रैल को सुनाएगी फैसला

उधर इसी मामले के आरोपी ट्रांसपोर्टर सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को ज़मानत की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले पर 18 अप्रैल को अदालत फैसला सुनाएगी.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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