रांचीः टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर कंपनी के एमडी महेश अग्रवाल और ट्रांसपोर्टर अमित अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. चीफ जस्टिस डा रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इनकी ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है. पूर्व में बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इनके पास सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का विकल्प है. अग्रवाल बंधुओं की ओर से एनआइए कोर्ट द्वारा इनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर लिए गए संज्ञान के खिलाफ हाई कोर्ट में क्वैसिंग याचिका दाखिल की गई थी.
रिपोर्ट- प्रोजेश दास
टेरर फंडिंग के आरोपी महेश अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत
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