बेगूसराय: केंद्रीय मंत्री एवं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले आरोपी शाहजादुज्जमा उर्फ़ सैफी को बेगूसराय कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई बेगूसराय के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश प्रसाद सिंह ने की। सैफी ने बीते 31 अगस्त को बेगूसराय के बलिया में एक जनता दरबार के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ पहले बदतमीजी की फिर उनके ऊपर मुक्का चला दिया था।
हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने केंद्रीय मंत्री को हमला से बचा लिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी सैफी ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि आरोपी आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, बलिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद और अधिवक्ता हैं। इनके विरुद्ध लगाए आरोप जमानतीय है इसलिए कोर्ट उन्हें जमानत दे।
वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी के विरुद्ध पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं इसलिए जमानत नहीं दी जाए। मामले में प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पांच हजार मुचलके पर आरोपी को जमानत दे दी।
https://www.youtube.com/@22scopebihar/videos
यह भी पढ़ें- महिला के घर पर Firing मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा
Giriraj Singh Giriraj Singh
Giriraj Singh
Highlights



















