रांची: झारखंड में नई उत्पाद नीति 2025 के तहत खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस बार जिला प्रशासन को दुकान allotment और संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य में एक सितंबर से नई नीति लागू होगी, जिसके तहत सभी शराब दुकानें नए नियमों के अनुसार संचालित होंगी।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे 21 जुलाई तक अपने-अपने जिलों में शराब दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित कर विभाग को सूचित करें। इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।
शराब दुकानों की बंदोबस्ती का टाइमलाइन इस प्रकार है:
21 जुलाई: सभी जिलों द्वारा दुकान संख्या और स्थान की सूचना
26 जुलाई से 2 अगस्त: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
10 अगस्त: पेमेंट सत्यापन
12 अगस्त: लॉटरी के माध्यम से दुकान आवंटन की घोषणा
20 अगस्त तक: लाइसेंस जारी
1 सितंबर: नई नीति के तहत दुकान संचालन की शुरुआत
अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जिम्मेदारी उपायुक्त, सहायक उत्पाद आयुक्त और उत्पाद अधीक्षक को सौंपी गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी जिलों में दुकानों की शत-प्रतिशत बंदोबस्ती सुनिश्चित की जाए।
680 दुकानों का संचालन पहले ही शुरू
झारखंड में कुल 1453 शराब दुकानों में से 680 दुकानों का संचालन पहले ही शुरू कर दिया गया है। इन दुकानों के हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही हैं।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस बार बंदोबस्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी और अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा।