पटना : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने अनलॉक-8 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. रविवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई. बैठक के बाद नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. नया आदेश एक सप्ताह के लिए लागू होगा जो 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा.
गाइडलाइन के तहत सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की परमिशन से आयोजित किए जाएंगे. वैसे राज्यों जहां कोरोना के मामले अधिक हैं, वहां से बिहार आनेवालों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी. राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. वैसे लोग इससे मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होगी.
बता दें कि शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच-गाने और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है. वहीं सभी स्कूल-कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शापिंग माल, पार्क, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हाल आदि पहले की तरह ही सामान्य रूप से खुलते रहेंगे. गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मॉस्क पहनना होगा. साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा.
वहीं सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. सभी प्रकार की परीक्षाएं कोरोना गाइडलाइन के तहत आयोजित की जा सकेंगी. कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं.
रिपोर्ट : शक्ति