हरमू में जमीन विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश
रांची : हरमू में जमीन विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश- हरमू में
जमीन विवाद को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद अदालत ने हरमू हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी और
जिला भूअर्जन पदाधिकारी को अधिग्रहित जमीन को चिह्नित करने को कहा है.
अदालत ने इसकी रिपोर्ट 22 मार्च तक कोर्ट में जमा करने को कहा है.
इस संबंध में गणेश राम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत को बताया कि हरमू में प्रार्थी के पिता ने प्लाट नंबर 481-482 की जमीन 46 डिसमिल 1970 में खरीदा था. कुल प्लॉट 56 डिसमिल का था. वर्ष 1966 उक्त प्लाट से दस डिसमिल जमीन का सरकार ने अधिग्रहित किया था. इसके बाद वर्ष 2007-08 में हरमू हाउसिंग बोर्ड ने पूरी जमीन पर दावा करने लगा. इसके बाद वादी ने वर्ष 2009 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की.
विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश
इस मामले में अदालत ने कई बार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया. इस पर अदालत ने मुख्य सचिव को उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो मामले में समय से जवाब दाखिल नहीं करने के लिए जिम्मेदार थे. इस पर मुख्य सचिव ने अपना जवाब दाखिल कर कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान उन सभी अधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है. जिनकी वजह से जवाब दाखिल करने में देरी हुई है. अदालत ने इस मामले में भू-अर्जन पदाधिकारी और हरमू हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को जमीन के उस हिस्से को चिह्नित करने का निर्देश दिया है. जिसका अधिग्रहण किया गया है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
Highlights


