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हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थित बनाए रखने का दिया आदेश

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हरमू में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण के

मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

साथ ही राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके अलावा अदालत ने एसपी और डीएफओ से

भी जवाब मांगा है कि जब प्रार्थी की ओर से इस मामले की जानकारी दी गई थी, तो आपकी ओर से क्या कार्रवाई की गई.

इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. इस संबंध में अधिवक्ता प्रभात सिंह सहित अन्य की ओर से

हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने अदालत को बताया कि

हरमू बीजेपी कार्यालय के पीछे आरोग्य नाम से अस्पताल चलता है. उनकी ओर से दावा किया गया कि इसका

संचालन रिम्स के कॉर्डियो विभाग में कार्यरत डॉ राकेश चौधरी करते हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने अस्पताल के

पास खाली पड़ी हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया. इसके लिए उन्होंने कई सालों पुराना

बरगद और पीपल का पेड़ भी काट दिया. इसकी शिकायत सक्षम पदाधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक

कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस पर अदालत ने निर्माण

कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

रिपोर्ट : प्रोजेश 

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