रांची : मोरहाबादी मैदान से हटाए गए दुकान को लेकर दुकानदारों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. प्रार्थी रोशन कुमार सहित 202 याचिका दाखिल की गई. याचिका में कहा गया है कि उन्हें एक ओर रांची नगर निगम की ओर से दुकान लगाने के लिए लाइसेंस मिलता है. वहीं, बिना नोटिस के ही जिला प्रशासन उन्हें हटा देता है. जब तक उन्हें दुकान लगाने के लिए दूसरी जगह नहीं मिल जाती है. तब तक उन्हें मोरहाबादी मैदान के पास की दुकान लगाने की अनुमति दी जाए.
बता दें कि 27 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में गैंगवार के बाद 28 जनवरी की शाम से मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू कर दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने सभी फुटकर दुकानदारों को बंद करवा दिया था
इस आदेश के विरोध में 14 दिनों से फुटकर दुकानदार सड़क पर उतर कर संघर्ष कर रहे हैं. इस बीच प्रशासन ने दुकानदारों को मोरहाबादी मैदान में एक अलग स्थान देने का आश्वासन दिया. इसकी कोशिश भी की गयी. प्रशासन की ओर से जमीन का समतलीकरण कर भूमि पूजन भी किया गया. लेकिन खेल विभाग द्वारा इसका विरोध करने पर नगर निगम ने यह पूरी प्रक्रिया रोक दी. रोशन कुमार ने कहा है कि अब फुटकर दुकानदारों का विश्वास टूट चुका है, नगर निगम की ओर से वादा खिलाफी की जा रही है, अब अंतिम आशा सिर्फ कोर्ट से है. यह हमारी आजीविका का सवाल है.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास
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