झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट!

रांची: झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के लिए राज्य सरकार ने विधि विभाग की सलाह पर महाधिवक्ता की राय ली है और निर्णय पर सहमति भी प्रदान की है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का जिम्मा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पल्लवी को सौंपा गया है, जबकि वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके लिए उन्हें प्रति बहस 11 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा।

इससे पहले 17 सितंबर को हुई सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस 6सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एसके द्विवेदी की बेंच ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों के नाम मांगे थे। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से उनकी सूची प्रस्तुत करने को कहा था। इस मुद्दे पर 30 सितंबर तक केंद्रीय गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के बीच बैठक होनी है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार का मानना है कि 17 सितंबर की सुनवाई के बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी, फिर भी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी विषय को लेकर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होनी है।

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