रांची. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में कल से निषेधाज्ञा रहेगी है। यह निषेधाज्ञा कल सुबह 05.30 बजे से 20 दिसंबर 2024 अपराह्न 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा लगायी गयी है। यह झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधानरी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के अंतर्गत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम को लेकर लगायी गयी है।
Highlights
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा
इसको लेकर जिला जनसंपर्क कार्यालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें बताया है, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधानरी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के अंतर्गत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम 16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम को बाधित एवं समूहों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि का आह्वान किए जाने की सूचना है। इसको लेकर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
फिर भी ऐसी आशंका है कि प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम को असामाजिक तत्वों के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इसको लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, उत्कर्ष कुमार द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के 500 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)
- किसी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन आदि या आमसभा का आयोजन करना।