रांची. खुले में मांस बिक्री को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी को राजधानी में गोवंश के मांस की बिक्री पर रोक को लेकर लिए गए एक्शन पर खुद का शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
खुले में मांस बिक्री को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई
प्रार्थी के अधिवक्ता शुभम कटारूका ने कोर्ट को पूर्व के आदेश के आलोक में रांची एसएसपी के शपथ पत्र दाखिल करने की जानकारी दी। अधिवक्ता ने रांची के कुरैशी मुहल्ला, आजाद बस्ती में गोवंश मांस की बिक्री की जानकारी दी। साथ ही कहा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
बताया गया कि मटन और चिकन विक्रेता भी दुकानों में काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहा है। चार हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। यह याचिका प्रार्थी श्यामानंद पांडे की ओर से दाखिल की गई है।
Highlights