रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला में 6 साल की मासूम की नरबलि के जुर्म में जेल में बंद तीन दोषियों को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने बुधवार को इन दोषियों की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई की और उन्हें राहत दी।
गुमला सिविल कोर्ट ने वर्ष 2017 में साबिया, शहजादी, सब्बा और जमील को नरबलि के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तभी से चारों दोषी जेल में थे। एक दोषी जमील को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद, तीनों दोषी सगी बहनें साबिया, सब्बा और शहजादी ने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।
नरबलि :
इस मामले ने राज्य में कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाए हैं, जबकि ऐसी जघन्य घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।