Urban Election: झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा 27 जनवरी को, फरवरी अंत में होगा मतदान

Urban Election: झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव की अधिसूचना 27 जनवरी को जारी होगी। नामांकन शुरू होगा, आचार संहिता लागू, फरवरी के अंत में मतदान संभावित।


Urban Election रांची:झारखंड के 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से 27 जनवरी को चुनाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। मतदान फरवरी के अंत में कराए जाने की संभावना है।

Urban Election: अधिसूचना के साथ लागू होगी आचार संहिता

राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने 12 जनवरी को ही स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद आयोग ने चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे, वहीं चुनावी गतिविधियों पर आदर्श आचार संहिता के तहत निगरानी भी शुरू हो जाएगी।


Key Highlights

  • 27 जनवरी को 48 नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना होगी जारी

  • अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया और आचार संहिता लागू

  • फरवरी के अंत में मतदान कराए जाने की संभावना

  • सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

  • हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक चुनाव कराने का दिया निर्देश


Urban Election:अधिकारियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

चुनाव को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को झारखंड राज्य चुनाव आयोग में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। करीब साढ़े चार घंटे चले इस प्रशिक्षण सत्र में राज्य चुनाव आयुक्त और आयोग के सचिव ने अधिकारियों को बूथ गठन से लेकर नामांकन, नाम वापसी, स्क्रूटनी, चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में किस तरह की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी है।

Urban Election: नौ नगर निगम सहित 48 निकायों में चुनाव

गौरतलब है कि झारखंड में इस बार कुल 48 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। इनमें नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर हाल में 31 मार्च तक नगर निकाय चुनाव संपन्न कराकर इसकी रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाए।

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