बीरेंद्र राम के सीए के खिलाफ वारंट

रांची: पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बीरेंद्र राम के सीए मुकेश मित्तल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. मित्तल पर बीरेंद्र राम की काली कमाई की लाउंड्रिग में मदद करने का आरोप है.

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इडी द्वारा साझा की गयी सूचना के आलोक में दिल्ली स्थित आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, लेकिन राज्य सरकार के पास बीरेंद्र राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मामला विचाराधीन है.

इडी ने बीरेंद्र राम मामले की जांच में दिल्ली के सीए मुकेश मित्तल पर लाउंडिंग में मदद करने का आरोप लगाया था. जांच में पाया गया था कि बीरेंद्र राम द्वारा टेंडर में कमीशन के तौर पर वसूली गयी नकद राशि को लेकर आलोक रंजन दिल्ली जाता था.

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बीरेंद्र राम की काली कमाई को जायज करार देने के लिए मुकेश मित्तल ‘आरके इन्वेस्टमेंट’ सहित अन्य कंपनियों के सहारे बीरेंद्र की पत्नी और पिता के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करता था.

पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश ने इडी द्वारा लगाये गये आरोपों और न्यायालय में पेश किये गये दस्तावेज के आलोक में मुकेश के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

गौरतलब है कि इडी ने जांच में मिले तथ्यों को पीएमएलए की धारा-66 (2) के तहत दिल्ली और झारखंड सरकार के साथ साझा किया था.

इस सूचना के आलोक में दिल्ली में बीरेंद्र राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. लेकिन, राज्य सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया है.

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