रांची: हरमू नदी के उदगम स्थल पर हुए अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) की ओर से बजरा मौजा के गोकुल नगर व पर्यावरण नगर में शनिवार को भी मापी की गयी. इस दौरान प्राधिकार की टीम ने 105 घरों की जांच की.
जांच के दौरान एक भी भवन मालिक ने नक्शा नहीं दिखाया.बताया गया कि जांच के दौरान प्राधिकार की टीम जिस घर में जाती थी, वहां से केवल महिलाएं ही बाहर निकलती थीं.
टीम द्वारा नक्शा मांगे जाने पर महिलाओं द्वारा कहा जाता था कि घर से जुड़े कागजात उनके पति ने रखा है. अभी वे घर पर नहीं हैं. वही, कागजात और नक्शा के बारे में कुछ कह सकते हैं.
प्राधिकार ने कुल 177 घरों की जांच की. शनिवार को सर्वे का जायजा लेने के लिए टाउन प्लानर स्वप्निल मयूरेश भी बजरा पहुंचे, उन्होंने आरआरडीए के अभियंताओं से मापी कार्य की जानकारी ली.
श्री मयूरेश ने कहा कि एक-एक घर से कागजात लें. फिर इसकी जांच के छह घर पक्का, शेष एस्बेस्टस के टीम ने शनिवार को जिन 105 घरों की जांच की, उसमें से केवल घर पक्का (एक तल्ला) के थे. बाकी घर एस्बेस्टस के थे. लोगों ने जांच टीम को बताया कि उन्होंने दलाल से जमीन खरीदी है. जमीन के कागज के नाम पर उनके पास केवल एग्रीमेंट पेपर है.