रांचीः जेटेट मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में कोर्ट ने निर्णय लेने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. परिमल कुमार सहित जेटेट पास अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी.
जेटेट मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश
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