हाईकोर्ट ने ईडी के दूसरे गवाह अशोक यादव पर लगा सीसीए किया खारिज

  • अशोक यादव पर लगा सीसीए खारिज

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के दूसरे गवाह पर लगे सीसीए (एक प्रकार का निवारक निरोध) को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अशोक यादव को तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है। अशोक यादव पंकज मिश्रा के सहयोगी पत्थर व्यवसायी छोटू यादव के क्रशर जब्ती में ईडी का गवाह है। अशोक यादव भी साहिबगंज जिले के सकरी गली में अपना पत्थर खदान और क्रेशर है। इनको पूर्व में आर्म्स एक्ट मामले को लेकर सीसीए लगा कर जेल भेजा गया था। हालांकि अशोक यादव ईडी के गवाह भी है, अब जेल से निकलने के बाद ईडी को कई अहम जानकारी भी देंगे, की कैसे साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर उत्खनन का साम्राज्य किसके इशारे पर चलता था।

 

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