हाईकोर्ट ने ईडी के दूसरे गवाह अशोक यादव पर लगा सीसीए किया खारिज

  • अशोक यादव पर लगा सीसीए खारिज

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के दूसरे गवाह पर लगे सीसीए (एक प्रकार का निवारक निरोध) को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अशोक यादव को तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है। अशोक यादव पंकज मिश्रा के सहयोगी पत्थर व्यवसायी छोटू यादव के क्रशर जब्ती में ईडी का गवाह है। अशोक यादव भी साहिबगंज जिले के सकरी गली में अपना पत्थर खदान और क्रेशर है। इनको पूर्व में आर्म्स एक्ट मामले को लेकर सीसीए लगा कर जेल भेजा गया था। हालांकि अशोक यादव ईडी के गवाह भी है, अब जेल से निकलने के बाद ईडी को कई अहम जानकारी भी देंगे, की कैसे साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर उत्खनन का साम्राज्य किसके इशारे पर चलता था।

 

Bihar MLC Election: तिरहुत शिक्षक-स्नातक सीटों पर NDA की जीत का...

Bihar MLC Election, मुजफ्फरपुर: बिहार में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय...

Jio Platforms IPO: जियो के आईपीओ पर ₹2.5 लाख करोड़ से...

Jio Platforms IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स के प्रस्तावित आईपीओ को एंकर निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। कंपनी की ₹8,110 करोड़ की एंकर बुक के...

Gayaji Firing News: दुर्गा पूजा के बीच गयाजी में दारोगा के...

Gayaji Firing News: बिहार के गया जिले में दुर्गा पूजा के दौरान गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। मानपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र...