अररिया : अररिया सिविल कोर्ट की अदालत ने गैंगरेप के दो आरोपियों को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। मामला 2019 का है जब कुर्साकांटा थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ स्थानीय दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद महिला थाना में केस दर्ज करने के बाद कांड संख्या 14/ 19 की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चली जहां धारा 341,323,376(D) और 506/34 भारतीय दंड संहिता का केस दोनों आरोपियों पर चला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर अपराध सिद्ध होने पर 376(D) के तहत जब तक सांस चलेगी तबतक के लिए कारावास की सजा सुनाई है।
राकेश कुमार भगत की रिपोर्ट