ईडी की कार्यवाही राजनीतिक कारणों से सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई:मुख्यमंत्री

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है,कि ईडी के द्वारा उनके खिलाफ जो पीड़क कार्रवाई चल रही है उसको रोकने के लिए आदेश जारी करें है।

मुख्यमंत्री द्वारा ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में यह दावा किया गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसलिए, पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के माध्यम से हमेशा गिरफ्तारी का खतरा बना रहता है। इस रिट पिटीशन में, ईडी की कार्यवाही को राजनीतिक कारणों से सरकार को अस्थिर करने वाली कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

याचिका में यह दावा किया गया है कि पीएमएलए का यह प्रावधान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसके अलावा, आईपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं होती है, लेकिन पीएमएलए की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान को कोर्ट में मान्यता मिलती है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी को धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, जिससे पूछताछ और धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया जाने पर लोग डरते रहते हैं।

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