रांची: राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिला स्थापना समिति द्वारा की जा रही अनुशंसा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है.
21 नवंबर तक जिला स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बुधवार को इस संबंध में सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि जिला स्थापना समिति द्वारा विशेष मामलों में ही स्थानांतरण की अनुशंसा की जानी है.
अनुशंसा स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेजने के लिए कहा गया है. वैसे विद्यालय जहां छात्र अनुपात में शिक्षक अधिक हैं, वहां से सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना है. इसके अलावा असाध्य रोग से ग्रसित होने और पति-पत्नी दोनों के अलग-अलग जिला में कार्यरत होने पर अंतर जिला स्थानांतरण का निर्देश दिया गया है.

















