जेपीएससी सिविल सेवा में योगदान नहीं करने से कितने पद रिक्त रह गये : हाइकोर्ट

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सातवीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुन सुनवाई की.

अदालत ने प्रार्थियों की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

अदालत ने पूछा कि सातवीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में योगदान नहीं करने से कुल कितने पद रिक्त रह गये हैं. पूरक शपथ पत्र12 जनवरी 2024 तक दायर करने का निर्देश दिया.

मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी.इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि लगभग चार पद रिक्त हैं.

रिक्त पदों पर दिव्यांग कोटे के योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सदानंद कुमार व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने दिव्यांग कोटि में अपनी नियुक्ति की मांग की है.

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