रांची: झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) ने गलत जानकारी देने वाले शाकंबरी बिल्डर पर 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. शाकंबरी बिल्डर को प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर झारेरा ने नोटिस किया था.
शाकंबरी बिल्डर ने जवाब देते हुए 12.04.05 को ही आरआरडीए से अपना भवन प्लान स्वीकृत बताया था. लेकिन, बिल्डर द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों से जानकारी मिली कि वह किसी अन्य प्रोजेक्ट का स्वीकृति पत्र है.
शाकंबरी बिल्डर का वर्तमान प्रोजेक्ट 14.08.15 को रांची नगर निगम के सहायक अभियंता द्वारा स्वीकृत किया गया है. झारेरा को बिल्डर द्वारा दिये गये तथ्य गलत पाये गये.
झारेरा द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की सूचना देने के बाद भी शाकंबरी बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं कराया गया.
प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं बतायी गयी. हालांकि, झारेरा के पास उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक शाकंबरी बिल्डर का प्रोजेक्ट वर्तमान में बिना निबंधन ही चल रहा है.