हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- पूर्व विधायक संजीव का एम्स में इलाज शुरू हुआ या नहीं

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय मुखोपाध्याय की की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि एम्स में संजीव सिंह का इलाज शुरू हुआ या नहीं।

अगर, इसका जवाब नहीं आया तो आईजी प्रिजन को कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों संजीव सिंह को इलाज के लिए एम्स ले जाया गया है।

संजीव सिंह की ओर से अपनी बीमारी का हवाला देकर 30 दिनों का प्रोविजनल बेल का आग्रह कोर्ट से किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि संजीव सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं।

नीरज सिंह की हत्या के मामले में संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में हैं। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

 

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