रांची: नगर निगम व नगर निकाय चुनाव कराने के मामले में झारखंड हाइकोर्ट द्वारा दिया गया समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने चुनाव की घोषणा नहीं की है.
इस पर प्रार्थी पूर्व पार्षद रोशनी खलखो ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. साथ ही राज्य सरकार द्वारा एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अपील याचिका दायर की है.
उसमें श्रीमती खलखो ने कैवियट याचिका दायर कर कहा है कि उनका भी पक्ष भी सुना जाये. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने याचिका दायर की है.
अवमानना याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने चार जनवरी को उनकी रिट याचिका में फैसला सुनाया था. पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि लंबे समय से नगर निकाय चुनाव नहीं कराने के कारण लगता है कि राज्य में संवैधानिक ब्रेकडाउन की स्थिति है.
पीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है.
अपील याचिका राज्य सरकार की चुनाव नहीं कराने की मंशा को स्पष्ट दिखाता है, जो कि संविधान व जनहित के विरुद्ध है. प्रार्थी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में निकाय चुनाव नहीं करा कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है.