रांची: जेपीएससी सयुक्त सिविल सेवा सहित 12 परीक्षाओं की सीबीआई जांच तथा राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व सफल अभ्यर्थियों (नियुक्त पदाधिकारियों) का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर 10 अलग-अलग अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया.
खंडपीठ ने कहा कि कई प्रतिवादियों (अभ्यर्थी) की सर्विस को राज्य सरकार ने कंफर्म किया है, उन्हें प्रोन्नति भी दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रतिवादी नौकरी कर रहे है.
खंडपीठ ने एकल पीठ के वषर् 2011 क आदेश को बारकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील याचिकाओं को खरिज कर दिया.