रांचीः ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका झारखण्ड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी और पिता गेंदा राम की भी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मामले को पीएमएलए की विशेष अदालत ने भी याचिका खारिज कर दी थी।
21 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम ठिकानों पर की थी छापेमारी
बता दें कि बीते वर्ष 21 फरवरी को वीरेंद्र राम के दो दर्जन ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी थी। छापेमारी के दौरान ईडी को कई लाख रुपए कैश, डेढ़ करोड़ के जेवरात, लक्सरी गाड़ियां समेत अन्य चीजें बरामद हुई थी।
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जिसके बाद 22 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है वहीं लगभग 40 करोड़ के प्रोपर्टीज अटैच किए गए हैं।


















