झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई के लिए Special Court गठित। रांची सिविल कोर्ट की अदालत पूरे राज्य में मामलों की सुनवाई करेगी।
Exam Scam रांची: प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए झारखंड में विशेष अदालत का गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार की अनुशंसा और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत को पूरे झारखंड के लिए विशेष अदालत के रूप में नामित किया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामले अब इसी विशेष अदालत के दायरे में आएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करना है।
Exam Scam:पूरे झारखंड में लागू होगा विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र
विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे झारखंड राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े अनुचित साधनों के इस्तेमाल, धोखाधड़ी और अन्य गड़बड़ियों के मामलों की सुनवाई इसी अदालत में होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 26 के तहत दर्ज होने वाले सभी मामलों को एग्जामिनेशन केस के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इससे अलग-अलग जिलों में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए एक निर्धारित न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होगी।
Key Highlights
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा गड़बड़ी मामलों के लिए Special Court गठित।
रांची सिविल कोर्ट की अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत को जिम्मेदारी।
विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र पूरे झारखंड राज्य में होगा।
JPSC और JSSC समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले आएंगे दायरे में।
झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 की धारा 26 के तहत मामले Exam Case के रूप में दर्ज होंगे।
Exam Scam:JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद लिया गया फैसला
झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष अदालत के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी।
राज्य सरकार की अनुशंसा और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस दिशा में औपचारिक कदम उठाया गया है। रांची सिविल कोर्ट की अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत पूरे राज्य के लिए विशेष अदालत के रूप में मामलों की सुनवाई करेगी।
Exam Scam:परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मुकदमों का होगा तेजी से निपटारा
विशेष अदालत के गठन से प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मुकदमों की सुनवाई और निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। यह व्यवस्था झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के तहत दर्ज मामलों पर लागू होगी।
यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट और झारखंड सरकार के विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी की ओर से जारी अधिसूचना के आलोक में जारी किया गया है। नई व्यवस्था के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों को विशेष अदालत में सुनवाई के लिए भेजा जाएगा।


















