Ranchi : राजधानी रांची में प्रशासन का नया फरमान आया है। अब रात के 10 बजे के बाद मैरिज हॉल और बैंक्वेट में डीजे व बैंड बजाने पर रोक लगा दी है। रांची नगर निगम ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। नगर निगम के फरमान के बाद शहर के कई मैरिज हॉल पर इसका असर पड़ने वाला है।
Ranchi : नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस होगा रद्द
आदेश में कहा गया है कि शहर के मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल संचालक ध्वनि प्रदूषण के नियमो को पालन करें और रात के 10 बजे के बाद डीज, लाउडस्पीकर व बैंड बचाए। हालांकि आदेश में निगम ने साफ लफ्जों में कहा है कि यदि इसका उल्लंघन कोई भी मैरिज हॉल संचालक करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।