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Breaking : SC से योगी को बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- दुकानदारों का नाम बताने की जरूरत नहीं

दिल्ली : देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार यानी 22 जुलाऊ को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देश के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है।

SC से योगी को बड़ा झटका –

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तराखंड-एमपी के कुछ शहरों में ऐसे ही आदेशों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है।

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