सारण: भारत में नए कानून के लागू होने के बाद सारण में नए कानून के तहत एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने तिहड़े हत्याकांड के 48वें दिन आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया और फैसला सुरक्षित रखा है। छपरा व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव में बीते 16 और 17 जुलाई को तिहरे हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस अनुसंधान के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
कोर्ट गुरुवार को आरोपियों को सजा सुनाएगी। मामले में सारण के एसपी डॉ कुमार आशीष ने बताया कि धनाडीह गांव में अपराधियों ने एक पिता और उसके दो नाबालिग बेटियों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने हत्याकांड के दो घंटे के अंदर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 14 दिनों के अंदर कोर्ट में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। मामले में कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 22 वें दिन दोनों आरोपी रसूलपुर गांव निवासी संतोष राम के पुत्र सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन और सुनील राम के पुत्र अंकित कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है जो कि कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगी।
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सारण से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट
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