बुलडोजर एक्शन पर Supreme रोक, 1 अक्तूबर तक बिना Supreme अनुमति के निजी संपत्तियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर

सांकेतिक फोटो

डिजीटल डेस्क : बुलडोजर एक्शन पर Supreme रोक, 1 अक्तूबर तक बिना Supreme अनुमति के निजी संपत्तियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। Supreme कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा है कि Supreme कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। ये आदेश निजी सपंत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है।

Supreme अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है।

बुलडोजर एक्शन पर Supreme टिप्पणी – इसका महिमामंडन न हो

Supreme कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमामंडन पर सवाल खड़ा किया और कहा कि यह रुकना चाहिए। Supreme अदालत ने अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई।

इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। उससे पहले आज का Supreme कोर्ट का आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक कि गई बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की गई है और यह कहना कि एक विशेष सम्प्रदाय के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है, यह गलत है।

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