रांची: बहुचर्चित चारा घोटला का डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) से अवैध निकासी मामले में एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। लालू यादव के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से करवाने के लिए पिटीशन दायर किया है। वहीं सीबीआई ने इसके विरोध में रिज्वाइंडर दायर किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि मामले की सुनवाई वर्चुअल होगी या फिजिकल।
BIG BREAKING : लालू प्रसाद यादव दोषी करार, तीन साल से ज्यादा सजा होने पर जा सकते हैं ऊपरी कोर्ट