रांची:सुप्रीम कोर्ट ने रांची पुलिस के तीन अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इनमें तत्कालीन सिटी डीएसपी दीपक कुमार, लोअर बाजार थानेदार दयानंद कुमार और जांच अधिकारी तारकेश्वर प्रसाद केसरी शामिल हैं। इन अधिकारियों को लोअर बाजार थाना में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस किया गया है। इस नोटिस का जवाब 4 नवंबर 2024 तक दिया जाना है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एसएलपी पर सुनवाई के दौरान रांची पुलिस की कार्यशैली को बेशर्मीपूर्ण कृत्य करार दिया। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा है, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी की दिवंगत पत्नी द्वारा अपने मकान मालिक के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने से इंकार कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता के पति पूर्व में पुलिस महानिदेशक थे और अब रिटायर हो चुके हैं। यह मामला मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद से संबंधित है, जिसमें झारखंड के तत्कालीन डीजीपी की पत्नी ने लोअर बाजार थाना में मकान मालिक के परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 को इस मामले में आदेश जारी करते हुए आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद रांची पुलिस ने 30 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसके चलते तीनों अधिकारियों को सशरीर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।