श्रेयांश तिवारी ने अपने ही आदेश को पलटा, BDO पर नहीं दर्ज होगी प्राथमिकी

कैमूर : कैमूर जिले के मोहनिया में आवास योजना में फर्जीवाड़ा को लेकर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्रेयांश तिवारी द्वारा मोहनिया बीडीओ पर प्राथमिककी दर्ज करने का आदेश देने के बाद जिला प्रशासन की जनता के बीच छवि धूमिल हो रही थी। इसके बाद अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्रेयांश तिवारी ने अपने ही आदेश को पलटा और कहा कि बीडीओ मोहनिया पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी। बल्कि आदेश के प्रति स्पष्ट नहीं होने से कन्फ्यूजन बन गई थी।

कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के कटरा कला पंचायत में एक अविवाहित लड़की को प्रधानमंत्री आवास योजना के दो किस्त की राशि 90 हजार रुपए उसके खाते में भेजने के मामले में अनुमंडलिय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा मामला में बीडीओ, आवास सहायक और लाभुक पर प्राथमिकी दर्ज करने और राशि रिकवरी करने का आदेश जारी किया था। जब खबर प्रमुखता से चली तो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहनिया ने अपने ही आदेश का खंडन किया और कहा कि आदेश जो पुराने वाले थे उसको रिव्यू करके नया आदेश पारित किया गया है। जिसमें बीडीओ मोहनिया द्वारा आवास सहायक प्रवीन कुमार पर विधि सम्मत कारवाई करेंगे और लाभुक से राशि की वसूली की जाएगी।

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जानकारी देते हुए अनुमंडलिय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्रेयांश तिवारी ने बताया कि मोहनिया बीडीओ के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। बल्कि एक मामला कटरा कला गांव का आया था। जिसमें अविवाहित लड़की को आवास की दो किस्त चली गई थी। जिसमें बीडीओ साहब को विधि सम्मत कार्रवाई करने और लाभुक से पैसा वसूलने का निर्देश जारी किया गया है। जो आदेश निर्गत हुआ था उसमें कुछ स्पष्ट नहीं था। इसलिए आदेश को पुनः रिव्यू करके स्पष्ट अपलोड कर दिया गया है और जो भी प्राधिकार और सूचक हैं सबको इसकी कॉपी भेज दी गई है।

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देवब्रत तिवारी की रिपोर्ट

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