सिल्ली की मुखिया मुखिया जितनी देवी का निर्वाचन अवैध घोषित, पुनर्निर्वाचन का आदेश

रांची: सिल्ली प्रखंड के ग्राम पंचायत विसरीया में मुखिया के रूप में जितनी देवी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जितनी देवी का निर्वाचन रद्द कर पुनर्निर्वाचन का आदेश दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुंज किशोर सिंह मुंडा ने निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की थी।

कुंज किशोर सिंह मुंडा ने आरोप लगाया था कि जितनी देवी ने अपने पिता गणेश मांझी के बारे में गलत जानकारी दी थी, जिसके कारण उन्होंने मुखिया पद के लिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया। उनका दावा था कि गणेश मांझी का परिवार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के ग्राम तनासी का निवासी था, जबकि जितनी देवी ने उन्हें झारखंड का स्थानीय निवासी बताकर चुनावी दस्तावेज में झारखंड की नागरिकता का दावा किया।

कुंज किशोर सिंह मुंडा का कहना था कि झारखंड के स्थानीय निवासी न होने के कारण जितनी देवी को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि पंचायत चुनावों में उम्मीदवार के लिए स्थानीय निवासी होना आवश्यक होता है।

इस आरोप के जवाब में जितनी देवी ने कहा कि उन्होंने कुतरू गांव की निवासी कुंती देवी से विवाह किया और बाद में वह वहीं बस गईं। उनका दावा था कि उन्हें अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, विधिपूर्वक जारी किए गए हैं।

जितनी देवी ने यह भी कहा कि यह मामला राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, याचिका दायर करने वाले पक्ष ने यह दावा किया कि जितनी देवी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों में सत्यता का अभाव है और यह प्रमाण सतही और अविश्वसनीय हैं।

अंततः अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि जितनी देवी ने चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की है। इस निर्णय के तहत, जितनी देवी का निर्वाचन अवैध करार दिया गया और पुनर्निर्वाचन का आदेश जारी किया गया।

यह मामला पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सही जानकारी प्रदान करने के महत्व को उजागर करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि चुनावों में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार नियमों के अनुसार सही प्रमाण पत्र और जानकारी प्रस्तुत करें।

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