मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लागू, जानिए क्या है कारण

रांची : मुख्यमंत्री के आवास की दीवार के 200 मीटर तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. दरअसल 11 दिसंबर को कुछ संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री के आवास तक विरोध मार्च निकाले जाने की संभावना है. उक्त परिप्रेक्ष्य में शांति भंग न हो और विधि-व्यवस्था का कोई उल्लघंन न करें. इसी के मद्देनजर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने ये आदेश जारी किया है.

जानकारी के अनुसार झारखंड आन्दोलनकारी संघर्ष मोर्चा, केन्द्रीय समिति रांची और विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकाले जाने का कार्यक्रम तय किया है. उक्त परिप्रेक्ष्य में शांति भंग होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री आवासीय क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है. 10 दिसंबर की रात्रि 10.00 बजे से अगले आदेश तक यहां निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा.

उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक परिशान्ति भंग होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास के दीवार के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के अंतर्गत निम्न रूप से निषेधाज्ञा जारी की गई है.

इस पर रहेगी रोक

  • क्षेत्र में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने पर रोक रहेगी.
  • पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा जाने वाले लोगों एवं अंत्येष्टि जुलूस को इससे मुक्त रखा गया है.
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलने पर रोक रहेगी.
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.
  • किसी प्रकार का ध्वनि-विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक लगाई गई है.

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