Bokaro : 500 गज की परिधि में धारा 163 लागू, पढ़ें पूरा मामला…

Bokaro : बोकारो से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आगामी 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए परीक्षा सेंटर के आस-पास धारा 163 लागू कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह निषेधाज्ञा 11 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 (परीक्षा की समाप्ति) तक लागू रहेगी।

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Bokaro : जिले में 63 मैट्रिक एवं 44 इंटर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं

बोकारो जिले में 63 मैट्रिक परीक्षा केंद्र एवं 44 इंटर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन सेंटरों के आस-पास धारा 163 लागू की गई है। इसको लेकर चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारियों ने अपने–अपने क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधज्ञा लगाई है। इससें संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।

बोकारो से चुमन कुमार की रिपोर्ट–

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