रांची: हाई कोर्ट ने मानव तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को निर्देश दिया है कि वह तस्करी के शिकार नाबालिगों के आधार कार्ड का विवरण सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी को उपलब्ध कराए।
जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह निर्देश देते हुए यूआइडीएआइ की आपत्ति को खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने आधार डेटा की गोपनीयता का हवाला देते हुए इसे साझा करने से इनकार किया था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि पीड़ित वर्ष 2014 से लापता हैं और उनके बरामद होने की संभावना को देखते हुए आधार विवरण जांच एजेंसी को सौंपना जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अन्य कानूनों को न्याय प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए।