रांची: गढ़वा जिले के रमना डाकघर में ₹2.10 करोड़ के गबन मामले में आरोपी अश्विनी कुमार (भवनाथपुर), संजय कुमार गुप्ता (रमना) और विकास कुमार (हैदर नगर, पलामू) को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को आरोप गठन के दिन सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
इस मामले का मुख्य आरोपी रमना उप डाकघर का तत्कालीन उप डाकपाल कामेश्वर राम (सिलदाग, पलामू) है। आरोपियों पर रमना उप डाकघर में आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन का आरोप है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने आरडी खाते की परिपक्वता राशि को मिलते-जुलते नाम वाले बचत बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकासी कर ली, जिससे सरकारी खजाने को ₹2,10,41,382 का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने 2019 में हुए इस फर्जीवाड़े को लेकर 2022 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब अदालत के आदेश के बाद आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और कस गया है।