13 साल की मूक-बधिर बच्ची के साथ रेप और हत्या करने वाले मलिक को आजीवन कारावास

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गोड्डा : 13 साल की मूक-बधिर बच्ची के साथ रेप और हत्या करने वाले आरोपी मलिक यादव को आजीवन कारावास की सजा मिली है. डेढ़ साल बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त मालिक यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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बता दें कि 24 अगस्त 2020 को मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई थी, जहां गांव के ही एक युवक ने नाबालिग गूंगी लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद नृशंस हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को एक स्कूल में फेंक दिया था. पूरा मामला मेहरमा प्रखंड बलबड्डा थाना क्षेत्र के खिरोंधी गांव की है. इस मामले पर बलबड्डा थाने में 24 अगस्त 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

गोड्डा कोर्ट ने मूक-बधिर नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में 4 जनवरी 2022 को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य नामजद अभियुक्त मालिक यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग मूक-बधिर बच्ची की बलात्कार के बाद मौत की घटना को अभियुक्त मलिक यादव ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म भी कबूल किया था.

करमा परब गीत गाकर घर लौटने के क्रम में मुक-बधिर 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी को अकेला पाकर मलिक यादव ने युवती को अपना हवस का शिकार बनाया था. उसके बाद मूक-बधिर बच्ची को ईंट पत्थर से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया.

आजीवन कारावास की सजा से मां नहीं है खुश, कहा- फांसी की मिलनी चाहिए सजा

हत्या बलात्कार की शिकार हुई बच्ची को 1 साल 6 महीने के बाद न्याय मिला है. इस पर मृतक नाबालिग की मां ने कहा कि इतनी जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी. पीड़िता की मां रोते बिलखते हुए कहा कि हमारी बेटी की जिस तरह से बलात्कार करके और हत्या कर दी गयी एसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. आजीवन कारावास की सजा से हम खुश नहीं हैं.

रिपोर्ट : प्रिंस

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