Dhanbad: कोयला व्यवसायी धनंजय यादव हत्याकांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Dhanbad: जिले के झरिया सिंह नगर में रहने वाले कोयला व्यवसायी सह सिंह मेंशन समर्थक धनजंय यादव हत्याकांड मामले में शामिल अभियुक्त कैलाश धिक्कार और विक्की वर्मा को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 1 लाख रुपये  जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रफुल कुमार की अदालत में हत्याकांड में शामिल जेल में बंद अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। आर्म्स एक्ट को लेकर 3 साल से 7 साल की भी सजा दी गई है।

Dhanbad: धारदार हथियार से 60 बार वार व गोली मारकर निर्मम हत्या

कैलाश धिक्कार और विक्की वर्मा को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पुलिस अगस्त 2023 में गिरफ्तार कर धनबाद लाई थी।हत्याकांड के घटना के बाद झरिया में तनावपूर्ण माहौल कई दिनों तक बना रहा था। 31 जुलाई 2023 को धनंजय यादव को सिंह नगर स्थित घर में देर रात घुसकर धारदार हथियार से 60 बार वार व गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक जिंदा बम भी पुलिस जब्त की थी। झरिया थाना में मृतक की बहन मीणा देवी ने 9 नामजद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।

Dhanbad: 2023 में हुई थी हत्या

लोक अभियोजक सत्यन कुमार राय ने बताया कि साल 2023 में धनंजय यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2 साल तक मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई। 12 गवाह के साथ एफएसएल साक्ष्य के आधार पर दो अभियुक्त कैलास धिक्कार और विक्की वर्मा को आजीवन कारावास 1 लाख जुर्माना, आर्म्स एक्ट को लेकर 3 से 7 साल की सजा न्यायाधीश प्रफुल कुमार ने सुनाई है। 7 नामजद अभियुक्त मामले में अभी भी फरार है।

अनिल पांडेय की रिपोर्ट

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