रांची: राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने एनोस एक्का को मिली 90 दिनों की पैरोल की अवधि कम करने के कारा महानिरीक्षक के आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल, एनोस एक्का को सरकार ने 90 दिनों का पैरोल दिया था, लेकिन बाद में कारा महानिरीक्षक ने एक आदेश जारी कर पैरोल की अवधि 60 दिनों की कर दी और उन्हें सरेंडर करने को कहा गया।
इसी आदेश को एनोस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कारा महानिरीक्षक के आदेश को निरस्त कर दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सरकार के आदेश के बाद उनके पैरोल में कटौती करना गलत है।