एनजीटी के निर्देश पर साहिबगंज जिले का 69 क्रशर और खदान का सीटीओ रद्द

साहिबगंजः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साहिबगंज जिले में संचालित 69 क्रशर और खदान का (सीटीओ) सहमति पत्र को रद्द कर दिया है।

पत्थर कारोबारियों का कहना है कि सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व देने के बावजूद भी विभाग ने बिना किसी सूचना के क्रशर और खदान संचालन की अनुमति को रद्द कर दिया। वर्ष 2020-21 में इस उद्योग से साहिबगंज जिला को एक अरब 10 करोड़ का राजस्व मिला था और इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है।

वहीं पीसीबी के पत्र के अनुसार पत्थर कारोबारियों को तीन बार नोटिस भेजकर पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन कारोबारियों ने इसक अनुपालन नहीं किया। अतंतः पीसीबी ने साहिबगंज जिले के 69 क्रेशर व खदान के सीटीओ को रद्द कर दिया है।

पीसीबी की इस कार्रवाई से साहिबगंज जिले के पत्थर कारोबारियों में खलबली मच हुई है। साहिबगंज जिले में करीबन 60 हजार लोग इससे जुड़े हैं। इस कारोबार में क्रेशर व खदान में काम करने वाले मजदूरों के साथ-साथ ट्रक चालक, खलासी जेसीबी चालक, लोडर, रैक लोडर के साथ-साथ ट्रक मालिक भी शामिल है।

क्रेशर माइंस मामले में पीआईएल दायर

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