Wednesday, July 9, 2025

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सुप्रीम कोर्ट के Justice पर हमला के आरोपियों को 22 वर्ष बाद मिली सजा…

बेगूसराय: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर जानलेवा हमला मामले में बेगूसराय कोर्ट ने पांच आरोपियों को 3 वर्ष की सजा सुनाई। हालांकि आरोपियों के जमानत की याचिका पर कोर्ट ने उपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत भी दे दी है। मामला फरवरी 2003 का है जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह अपनी चार से बेगूसराय के रास्ते भागलपुर जा रहे थे। इस दौरान बेगूसराय के डी सी पेट्रोल पंप के समीप कुछ लोगों ने उनकी कार पर हमला कर दिया था जिसमें उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद बीते दिनों कोर्ट ने घटना के सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। Justice  Justice  Justice  Justice 

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अब मंगलवार को कोर्ट ने सभी पंचों आरोपियों को तीन वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। जस्टिस पर हमला करने वाले सभी आरोपी शाम्हो थाना क्षेत्र अकबरपुर बरारी बिजुलिया निवासी दिलीप कुमार सिंह (वर्तमान सरपंच), रंजीत कुमार सिंह, रजनीश कुमार और लखीसराय जिला के पथुआ निवासी शिवदानी ठाकुर और भुल्लू ठाकुर को कोर्ट ने तीन वर्ष की जेल की सजा के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें उपरी अदालत में अपील करने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत दे दी है।

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बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट

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