धनबाद:धनबाद जिला परिवहन विभाग में राजस्व बढ़ाने की कवायद अब तेज हो गई है। इसी क्रम में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार हजारीबाग के उप परिवहन आयुक्त सह सचिव विजय कुमार ने धनबाद का निरीक्षण किया और परिवहन कार्यालय में अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व वृद्धि से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए।
विजय कुमार ने कहा कि बस चालक के साथ-साथ अब बस कंडक्टर के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, क्योंकि जांच में पाया गया कि अधिकांश कंडक्टर बिना वैध लाइसेंस के काम कर रहे हैं। इसी प्रकार, ट्रक मालिकों के लिए ट्रांसपोर्टर लाइसेंस बनवाना जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन से अपील की कि वे समय रहते लाइसेंस प्राप्त करें।
दूसरे राज्यों से झारखंड में आकर चल रही गाड़ियों के संबंध में उप परिवहन आयुक्त ने बताया कि एक वर्ष से अधिक समय से चल रही बाहरी नंबर की गाड़ियों को अनिवार्य रूप से झारखंड में री-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह कदम भी विभागीय राजस्व को बढ़ावा देगा।
ई-चालान पर सख्ती:
उप परिवहन आयुक्त विजय कुमार ने ई-चालान को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी वाहन का ई-चालान कटता है, तो जुर्माने की राशि सात दिनों के भीतर उसी जिले में जमा करना अनिवार्य है जहां चालान जारी हुआ है। समय पर भुगतान नहीं करने पर वाहन मालिकों को कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण पर भी फोकस:
उन्होंने कहा कि राज्य में CNG वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए जिला स्तर पर आवश्यक ढांचा विकसित किया जा रहा है।