रेलवे ने बदला वीआईपी कोटे का नियम: अब तय समय से पहले देना होगा आपातकालीन कोटे का आवेदन

रांची: रेलवे मंत्रालय ने वीआईपी और आपातकालीन कोटे (Emergency Quota – EQ) के तहत टिकट आवंटन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इस विशेष कोटे में टिकट पाने के लिए यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में नया परिपत्र जारी कर दिया है।

नये नियमों के अनुसार आवेदन की समयसीमा इस प्रकार है:

  • रात 12 बजे से दिन के 1 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए
    EQ अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक संबंधित EQ सेल तक पहुंच जाना चाहिए।

  • दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए
    EQ अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले शाम 4 बजे तक EQ सेल में जमा करना होगा।

रेलवे ने यह निर्णय EQ कोटे के दुरुपयोग को रोकने और टिकट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिया है। EQ कोटा मुख्यतः मरीजों, वरिष्ठ अधिकारियों, आकस्मिक मामलों और विशेष परिस्थितियों में यात्रियों के लिए निर्धारित किया जाता है। नया नियम देशभर की सभी ट्रेनों पर लागू होगा।

यात्रियों को पहले से करनी होगी तैयारी

अब अंतिम समय में टिकट पाने की उम्मीद लगाए यात्रियों को निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि बिना समयसीमा के भीतर EQ अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यात्रियों को अब अपने यात्रा की योजना बनाते वक्त इस नियम को ध्यान में रखना होगा।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, EQ कोटा के ऑनलाइन व मैन्युअल आवेदन प्रक्रिया में भी सुधार लाने की तैयारी है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।

Saffrn

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