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Sunday, October 12, 2025
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Bokaro: चोरों ने फिर मचाया उत्पात, सेक्टर 12A में बंद मकान को बनाया निशाना

Bokaro: जिले में चोरी की घटनाएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12A का है। जहां आवास संख्या 1016 में चोरों ने लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार, मकान मालिक रामबाबू अपनी पत्नी के साथ पुणे गए हुए थे। इस दौरान घर बंद था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरों ने CCTV कैमरा भी उखाड़ा : चोरों ने घर का ताला तोड़ने के साथ-साथ बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी उखाड़ दिया, ताकि वारदात की कोई रिकॉर्डिंग न हो सके। घटना की जानकारी पड़ोसियों...

तेज प्रताप का बड़ा कदम, तेजस्वी को किया अनफॉलो

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव फिर से चर्चा में हैं। इस बार कारण तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हेंडल एक्स से अनफॉलो कर दिया है। अब उनकी फॉलोइंग लिस्ट में अब केवल पांच लोगों के नाम हैं। इनमें तीन परिवार से हैं। तेज प्रताप यादव फिलहाल पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और एक बहन राज लक्ष्मी यादव को...

अपनी ही अर्थी पर लेटे मोहनलाल”: जिंदा शख्स की निकली अंतिम यात्रा, बैंड-बाजा और ‘राम नाम सत्य है’ के बीच पहुंच गए मुक्तिधाम

गया जिले के कोंची गांव में 74 वर्षीय मोहनलाल ने जीवित रहते अपनी अंतिम यात्रा निकाली, बैंडबाजे और ‘राम नाम सत्य है’ के बीच पहुंचे मुक्तिधाम।अपनी ही अर्थी पर लेटे मोहनलाल: झारखंड-बिहार की सरहद से एक अनोखी कहानी: गया : आमतौर पर किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा उसके मरने के बाद निकलती है, लेकिन गया जिले के गुरारू प्रखंड के कोंची गांव में इस परंपरा को एक बुजुर्ग ने उलट दिया।74 वर्षीय मोहन लाल, जो कभी भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे चुके हैं, ने जीवित रहते अपनी अंतिम यात्रा खुद निकाली—बैंडबाजा, फूलों की अर्थी और “राम नाम सत्य है” के...

सुप्रीम कोर्ट से झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत, बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका खारिज

रांची. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार (2006) मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के आधार पर दायर की गई थी।

डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत

मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि “अवमानना याचिकाओं का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता साधने के लिए नहीं किया जा सकता है।” पीठ ने कहा कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति झारखंड सरकार द्वारा तय नियमों के तहत हुई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ता का पक्ष

बाबूलाल मरांडी ने याचिका में यह आरोप लगाया था कि झारखंड सरकार ने पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा दिया। इसके स्थान पर अनुराग गुप्ता को “कार्यवाहक डीजीपी” नियुक्त कर दिया गया, जो 2006 के सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का उल्लंघन है।

सरकार की दलील

झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सेवा नियमों और प्रक्रिया के तहत हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है।

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