Ranchi : रिम्स की अव्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। याचिका ज्योति शर्मा की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट के निर्देश पर महाधिवक्ता ने एफिडेविट दाखिल कर बताया कि प्रावधानों के अनुसार रिम्स निदेशक के पास सभी प्रशासनिक शक्तियां होती हैं।
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Breaking : लंबे समय से गवर्निंग बॉडी (जीबी) की बैठक नहीं हो रही है-याचिकाकर्ता
हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ कानूनी प्रावधानों पर नहीं, बल्कि रिम्स की जमीनी हकीकत पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने पूछा कि रिम्स की स्थिति सुधारने के लिए कौन-कौन से व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं?
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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लंबे समय से गवर्निंग बॉडी (जीबी) की बैठक नहीं हो रही है, जो रिम्स की समस्याओं का मुख्य कारण है। इस पर कोर्ट ने 8 से 14 सितंबर के बीच जीबी की बैठक कराने का निर्देश दिया।
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Breaking : रिटायर्ड जज की निगरानी में हो बैठक
कोर्ट ने आदेश दिया कि बैठक किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में हो और वे ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएं। 13 अगस्त को रिम्स में हुए निरीक्षण की रिपोर्ट और तस्वीरें सभी जीबी सदस्यों से साझा करने के भी निर्देश दिए गए।
साथ ही, रिम्स निदेशक को प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नियुक्तियों व मशीनों की कमी की जानकारी भी ऑब्जर्वर के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।
नीरज आर्या की रिपोर्ट–
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