अररिया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन
अररिया/छपरा/शिवहर : सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय, डीएम अनिल कुमार, एसपी अंजनी कुमार, डीएलएसए के सचिव रोहित श्रीवास्तव और सीजेएम अमरेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने कहा कि कोर्ट पर लंबित वादों के बोझ को खत्म करने और न्यायार्थियों को कोर्ट का चक्कर लगाने से बचाव को लेकर इस तरह के राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिसमें आपसी सहमति पर मामलों का निबटारा किया जाता है।
लंबित मामलों के बोझ से मिलेगा छुटकारा, न्यायार्थियों को होगा फायदा
लोक अदालत में आपसी सुलहनामा के आधार पर मामलों के निष्पादन को लेकर अलग-अलग बेंच स्थापित किया गया है। जहां आपराधिक मामलों सहित बैंक, वित्तीय संस्थानों, बिजली विभाग, श्रम वाद और मोटर दुर्घटना से जुड़े वादों सहित अन्य मामलों का निबटारा आपसी सहमति के आधार पर होना है।
छपरा व्यवहार न्यायालय ने इस वर्ष की लगाई गई तीसरी लोक अदालत
छपरा व्यवहार न्यायालय ने इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत लगाई गई। जिसमें तकरीबन दो हजार से अधिक मामलों का सुलह कराया जाएगा। जिसके लिए व्यवहार न्यायालय के 15 पीठों द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह निपटारा किया जाएगा। इस सुलह के बाद किसी भी पक्ष द्वारा कोई अपील नहीं कर सकते। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष पुनीत कुमार गर्ग, सचिव ब्रजेश कुमार, ग्रामीण एसपी संजय कुमार और एडीएम मुकेश कुमार सहित तमाम विधिक सेवा प्राधिकार के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया।
इस वर्ष की यह तीसरी लोक अदालत है – सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग
इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने बताया कि इस वर्ष की यह तीसरी लोक अदालत है। इसमें सभी घरेलू हिंसा सहित छोटे छोटे मुकदमे को सुलह के माध्यम से समाप्त होंगे तभी गंभीर मामलों पर न्यायपालिका ध्यान दे पाएगी, और लोगों को तुरंत न्याय मिल पाएगी। लोक अदालत में सुलह मामलों का अपील ना तो हाईकोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस बार 2000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा।
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शिवहर जिले में लगायी गई लोक अदालत
शिवहर जिले में लोक अदालत लगायी गई है। सभी प्रकार का लंबित मुकदमा का निपटारा होगा। अपराधिक संबंधित विद्युत, पानी बिल संबंधित, विवाद राजस्व मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, बैंक वसूली वाद और अन्य दीवानी वाद किराया सुखाधिकार को लेकर अदालत लगायी गई। सभी मामले का कोई खर्च नहीं होगा, सारी व्यवस्था न्यायालय द्वारा होगा। वकील का फीस का झंझट नहीं रहेगा।
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मंटू भगत, मनोरंजन पाठक और गजेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट
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